अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास योजना

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास योजना

उत्तराखंड के  सुन्दर से पहाड़ों में आज भी बहुत सी जगह ऐसी है जो अपनी  ऐतिहासिक विरासत के साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए  मशहूर है।  लेकिन उन दूरवर्ती स्थानों पर रहने के लिए आवास एवं खानपान की सुविधा न हो पाने के कारण इच्छुक व्यक्ति उस जगह घूमने का लाभ नहीं ले पाता है।  उन जगहों पर रहने व खान पान की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास योजना बनाई गई है।  जिसके माध्यम से उत्तराखंड में रह रहे व्यक्ति होम स्टे बनाकर रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते है।

अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास योजना

उत्तराखंड सरकार का अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास योजना की शुरुवात का मुख्या लक्ष्य राज्य के निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उत्तराखंड की संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देना है।  बताना चाहेंगे की राज्य में  268 से भी अधिक  होम स्टे बन चुकें है जो की अच्छी आय  के साथ  आगुंतकों को सुविधाएं प्रदान कर रहे है। सरकार द्वारा सुविधाओं के आवंटन के अनुसार गृह आवास को प्राय: गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीन भागो में बाटा गया है। यदि आप भी अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास योजना  का लाभ लेना चाहते है तो होम स्टे निर्माण की नियमावली को ध्यान में रखते हुए गृह आवास का निर्माण कर सकते है।

होमस्टे बनाने  से पहले निम्न  मुख्य बातों का रखे ख्याल
  1. होम स्टे घर के साथ में ही बना हुवा होना चाहिएं जहाँ होम स्टे का स्वामी स्वयं निवास करता हो।
  2. गृह आवास के कमरों की अधिकतम संख्या 6 एवं न्यूनतम संख्या 1 होगी।
  3. गृह आवास के सभी कमरों में स्वच्छ शौचालय उपलब्ध होने चाहियें।
गृह आवास योजना के पंजीकरण के लिए चेकलिस्ट
क्र० सं० विवरण शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र
गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज
1 सुसज्जित  गृह आवास जो उच्च गुणवत्ता वाला फनीर्चर के साथ उलब्ध हो। अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य ऐच्छिक ऐच्छिक
2 सड़क के चौड़ाई के अनुसार वाहन पार्किंग की व्यवस्था। अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य ऐच्छिक ऐच्छिक ऐच्छिक
3 सभी कमरों में स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता। अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य

 

4 नल में चलने वाला ठंडा एवं गर्म पानी। अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य ऐच्छिक ऐच्छिक
5 अच्छी रसोई जो साफ़ सुथरी हो। अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य
6 यात्री के आने जाने एवं विदेशी पर्यटकों के पासपोर्ट का रजिस्टर में विवरण रखना। अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य अनिवार्य
7 डॉक्टर को आवश्यकता अनुसार बुलाने की सुविधा। अनिवार्य ऐच्छिक ऐच्छिक ऐच्छिक ऐच्छिक ऐच्छिक
आवदेन के लिए शुल्क

किसी भी श्रेणी के गृह आवास के लिए 500 /- रूपए शुल्क रखा गया है जो की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्यलय में भुगतान कर सकते है।

आवेदन की प्रक्रिया

यदि आप भी अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास योजना  का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो बताना चाहेंगे की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों  माध्यमों से की जा सकती है। ऑफलाइन  आवेदन के लिए आप  जिला  पर्यटन विकास अधिकारी  कार्यालय में  जाकर एवं ऑनलइन के लिए आप विभागीय वेबसाइट के माध्यम से कर सकते है।

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