हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य के निवासियों के उज्वल भविष्य एवं विकास के लिए उत्तराखंड विवाह – शादी अनुदान योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना से राज्य वासियों को किस तरह से लाभ प्राप्त होगा एवं कौन-कौन से लोग इस योजना के लिए पात्रता रखते है जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
उत्तराखंड विवाह – शादी अनुदान योजना क्या है
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवारों हेतु विवाह – शादी अनुदान योजना बनाई गई है। जिसके माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए मदद के रूप में अनुदान प्रदान किया जाता है। जिससे की गरीब परिवार भी अपनी बेटियों की शादी बिना किसी कर्ज के बोज से कर सकते है।
आज के समय में राज्य में ऐसे भी गरीब परिवार है जिनको दो वक्त की रोटी कमाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बेटियों की शादी करना उनके लिए बड़ी समस्या रहती है। जिसके कारण वह कर्ज के बोज से दब कर आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते है।
इन सभी बातों को मध्यनजर रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड विवाह – शादी अनुदान योजना बनाई गई जिसके माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को बेटी की शादी की लिए 50 हजार रूपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। चलिए जानते है कौन – कौन से लोग उत्तराखंड विवाह – शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है और क्या क्या इसके लिए दस्तावेज की जरुरत पड़ने वाली है।
योजना का नाम | शादी अनुदान योजना उत्तराखंड |
शुरू की गई | राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा |
लाभार्थी | गरीब परिवार की बेटियां |
लाभ | 50 हजार रूपए धनराशि |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | socialwelfare.uk.gov.in |
उत्तराखंड विवाह – शादी अनुदान योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्या उदेश्य राज्य के गरीब परिवारों को बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि कोई भी गरीब परिवार बेटियों को बिना बोज समझे उनके सपनों को साकार करें। इसलिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों को शादी में मदद हेतु 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस एक गरीब पिता के जीवन में कर्ज का बोज नहीं आता जिससे वह अपनी बेटियों की शादी भी बिना किसी दिक्कतों के कर पाएं।
विवाह – शादी अनुदान योजना के लाभ
- गरीब परिवार की बेटियों को शादी के लिए 50 हजार की मदद।
- OBC, SC, ST , वर्ग के गरीब परिवार को मिलेगा योजना का लाभ।
- योजना का लाभ लेने के लिए शादी से 3 महीने पहले आवेदन कर सकते है।
- बिधवा महिला की 2 बेटियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना पात्रता
- आवेदन उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहियें।
- आवेदक लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहियें।
- केवल गरीब परिवार के बेटियों को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- परिवार की वार्षिक आय 48000 से अधिक नहीं होनी चाहियें।
शादी अनुदान योजना के आवेदन के हेतु दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो 6 माह से पुराना न हो।
- बीपीएल कार्ड
- शादी का पंजीकरण कार्यालय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र की प्रति
- शादी का प्रमाण पत्र शादी का कार्ड
- परिवार रजिस्टर की नक़ल
- आय एवं जाती प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए आवदेन
यदि आप सभी लोग भी ऊपर दी गई पात्रता धारण रखते है तो आप उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो सबसे पहले आपको योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लेने है। जिसके बाद अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में संपर्क कर सकते है या अपने समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में जा कर भी उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के आवेदन हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in के साथ भी जुड़ सकते है।