जैसा की हम सभी लोग जानते है की कोरोना काल ने जहाँ लोगों की नोकरिया छीनी वही कुछ ऐसे लोग भी है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को भी खोया है। इस मुश्किल घडी में जहाँ लोगों को दो वक्त की रोटी उपलब्ध नहीं हो पाई। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे भी परिवार है जिन्होंने अपने परिवार के कमाऊ व्यक्ति को खोया है। ऐसे अनाथ बच्चों के सामने अपना पालन पोषण के साथ शिक्षा ग्रहण करना एक बन गई है। ऐसी स्थति को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यामंत्री जी ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है जिसके माध्यम से कोरोना काल में अपने माता /पिता को खो चुके बच्चों को 3 हजार रूपए प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। आज के इस लेख में हम आप लोगों के साथ मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के बारें में जानकारी देने वाले है। योजना की पात्रता एवं लाभ प्राप्त करने की जानकारी के लिए इस लेख को अंत जरूर पढें।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना
मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कोरोना काल में परिवार के मुखियां की मृत्युं के अपरान्त बच्चों का भरण पोषण एवं शिक्षा में सहयोग के लिए हर माह 3 तीन हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ताकि जिन बच्चों ने अपने परिवार के मुखियां को खोया है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद मिल सकें। योजना का उदेश्य उत्तराखंड में बढ़ती गरीबी को रोकना है। जिसके लिए यह एक अच्छी पहल हो सकती है। साथ ही योजना के माध्यम से यह बात भी सामने आई है की अनाथ बच्चों के परिवार की जमीन बेचने का अधिकार किसी को नहीं है जब तक की वह 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में 5% की मदद दी जाएगी।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना |
राज्य | उत्तराखंड |
योजना की शुरुआत | तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के वह नागरिक जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना महामारी के समय में हुई है। |
उद्देश्य | कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद प्रदान करना |
लाभ | 21 वर्ष की आयु तक निशुल्क शिक्षा , एवं प्रतिमाह 3 हजार रूपए का भत्ता |
पंजीकरण | ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए पात्रता
- केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों को ही योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जायेगा ।
- योजना का लाभ लेने वाले आवदेक के परिवार के मुख्या की मृत्यु कोरोना काल में हुई हो। और उनके पास आय का कोई साधन ना हो तो।
- यदि आवेदक के माता / पिता किसी सरकारी सेवा में रहें हो तो उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु दस्तावेज
- माता-पिता की कोरोना महामारी के दौरान मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आवेदक बच्चे की फोटो
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना आवेदन कैसे करें ?
यदि आवेदक भी योजना की पात्रता रखते है तो योजन का लाभ लेने के लिए उनके पास सबसे पहले ऊपर दिए गये। दस्तावेज अनिवार्य रूप से होने चाहियें। सभी दस्तावेज तैयार करने के बाद आवेदक अपने ब्लॉक में संपर्क कर सकते है। ब्लॉक दफ्तर के माध्यम से आपको योजना के सन्दर्भ में अधिक जानकारी प्रदान करके योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवदेन पत्र दिया जायेगा। जिसे ध्यान पूर्वक भर कर आप दफ्तर में जमा कर सकते है।